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बेनामी संपत्ति मामला : आयकर विभाग ने लालू के खिलाफ जारी किया कुर्की आदेश

भ्रस्टाचार के आरोपों में घिरे राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आयकर विभाग बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। आयकर विभाग ने लालू और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति जांच के सिलसिले में कुछ संपत्तियों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद के परिवार से जुड़ी पटना की कई संपत्तियों को अंतिम रूप से अटैच कर लिया गया है।

जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में कथित रुप से शामिल कंपनी ए बी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ यह आदेश जारी किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लालू के रिश्तेदार इस कंपनी की अचल संपत्तियों के लाभार्थी हैं। दक्षिणी दिल्ली की न्यूफ्रेंड्स कॉलोनी में एक संपत्ति की मालकिन यह कंपनी है। इस साल जून में बेनामी विनिमय (रोकथाम) अधिनियम, 2016 के तहत कुर्की का अंतरिम आदेश जारी किया गया था और अब उचित वैधानिक कार्यवाही के बाद इस आदेश की पुष्टि की गई है।

आयकर विभाग ने इससे पहले लालू यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, बेटियां चंदा, रागिनी यादव और सांसद मीसा भारती, दामाद शैलेश कुमार को संपत्तियों की कुर्की का नोटिस जारी किया था।

आयकर विभाग ने दिल्ली और बिहार में करीब एक दर्जन भूखंड एवं भवन कुर्क किये थे जिनमें पालम विहार में फार्महाउस एवं जमीन, दक्षिण दिल्ली की न्यू फ्रेंडस कॉलोनी में एक भवन, पटना के फुलवारी शरीफ में 256.75 डेसीमल क्षेत्रफल के नौ भूखंड आदि शामिल हैं। बता दें कि फुलवारी शरीफ में इस जमीन पर एक शॉपिंग मॉल बन रहा था।

बता दें कि बीते 29 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पूछताछ के ठीक बाद आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की है। इसके अलावा इस केस में लालू के परिवार के अलावा कुछ रिश्तेदार भी है।

आयकर विभाग ने कहा है कि बेनामी संपत्तियों का बिक्रीनामा मूल्य करीब 9.32 करोड़ रुपए है जबकि कर अधिकारियों ने उनका बाजार मूल्य 170-180 करोड़ रुपये आंका है। लालू ने कहा है कि ये मामले उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना का नतीजा है।

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