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कनार्टक की कांग्रेस सरकार ने आतंकी पर खर्च किए 15 लाख, SC ने फटकारा

बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट केस के आरोपी अब्दुल नासिर मदनी को बेटे की शादी अटेंड कराने केरल ले जाने पर खर्च को लेकर कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है।

मदनी को कोर्ट ने 13 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में रहने का आदेश दिया, जिसके बाद बेटे की शादी में शामिल होने के लिए केरल पहुंचाने को कर्नाटक सरकार ने 15 लाख रुपयों की मांग की कर डाली।

2008 बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट्स मामले में मदनी का ट्रायल चल रहा है। कोर्ट ने बीमार मां से मिलने और शादी अटेंड करने की इजाजत दी और 13 दिनों के लिए केरल में रहने की इजाजत दी। कोर्ट का आदेश था कि इसका पूरा खर्च मदनी उठाए। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक सरकार ने जीएसटी जोड़कर 14.8 लाख रुपये का बिल पेश कर दिया।

कोर्ट के सामने पेश किए गए बिल के मुताबिक, सरकार ने एसीपी के लिए 2.6 लाख रुपयों की मांग की, जो मदनी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं और बाकी की रकम एस्कॉर्ट टीम के 18 अन्य सदस्यों में बांटने के लिए मांगी गई।

जस्टिस एसए बोबडे और एल नागेश्वर राव की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा आरोपी को एस्कॉर्ट करने के काम को उनकी ड्यूटी बताया और इसपर आए खर्च को मांगे जाने को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को ट्रैवलिंग और डीए मिलता है।

बेंच ने कहा, ‘क्या आप इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम करते हैं? चीजों को उलझाइए मत, हम राज्य से गंभीरता की अपेक्षा करते हैं। आपके अधिकारी जल्द ड्यूटी पर होंगे और इसके लिए उन्हें सैलरी मिल रही है। उन्हें टीए-डीए मिलेगा और कुछ नहीं। क्या एस्कॉर्ट करने के साथ-साथ वे कोई विशेष कार्य कर रहे हैं? कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। एस्कॉर्टिंग के दौरान उनका काम सिर्फ एख शख्स की निगरानी करना होता है।

Source- nbt

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