झारखण्ड के हाई प्रोफाइल लव जिहाद की शिकार तारा शाहदेव को अपने पति रंजीत कोहली उर्फ़ रकीबुल हसन से तलाक मिल गया है। जी हां झारखण्ड के इस लव जिहाद मामले में रांची में फैमिली कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है और तारा शाहदेव को रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली से तलाक मिल गया है।
रांची फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पीके गौतम की अदालत ने यह फैसला सुनाया. तारा ने तलाक के लिए याचिका दायर की थी. 12 (1)(c) और 13 (1)(1 a) विवाह विच्छेद और प्रताड़ना की धाराओं के तहत कोर्ट में मामले की सुनवाई चली।
24 मई को इस सिलसिले में अंतिम सुनवाई हुई थी. तारा शाहदेव की तरफ से 3 गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया. तारा, उसके पिता और भाई ने बयान दर्ज कराया था. वहीं रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन की तरफ से एक गवाह की गवाही हुई थी. सुनवाई के दौरान तारा शाहदेव की ओर से अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने पक्ष रखा. उन्होंने न्यायालय को बताया कि यह विवाह अवैध है।
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धर्म को छुपाकर रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल ने तारा के साथ शादी की. साथ ही शादी के बाद उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. इसलिए तारा शाहदेव के संबंध विच्छेद से संबंधित आवेदन को स्वीकार करते हुए शादी को खंडित किया जाए।
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आपको बता दें कि तारा शाहदेव ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम धर्म को छिपाते हुए रकीबुल हसन ने शादी की और उसे धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया.इस शादी को अवैध मानते हुए तारा शाहदेव ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. करीब चार साल चले इस हाई प्रोफाइल केस में आज आखिरकार फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और तारा शाहदेव को राहत मिली है।